National Lok Adalat 2024 | दरभंगा में लोक अदालत को लेकर क्या हुआ बड़ा फैसला!
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक | National Lok Adalat 2024
दरभंगा, 29 अगस्त, 2024 – आगामी 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विनोद कुमार तिवारी ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की।
मुख्य बिंदु: | National Lok Adalat 2024
- बैठक का उद्देश्य: श्री विनोद कुमार तिवारी ने अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में किए गए कार्यों का फीडबैक लिया।
- अधिकारियों को निर्देश:
- अधिकारियों को जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों और प्रि-लिटिगेशन मामलों की सूचि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के जरिए मामलों को निपटाने के लिए लोग इच्छुक हैं, उन्हें केवल यह जानकारी होनी चाहिए कि उनका मामला समझौता योग्य है।
- लोक अदालत के फायदों से लोग भली-भांति परिचित हो चुके हैं।
- प्रचार-प्रसार संबंधी दिशा-निर्देश: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रंजन देव ने अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार संबंधी दिशा-निर्देश दिए।
अधिकारी जो बैठक में शामिल हुए: | National Lok Adalat 2024
- वन विभाग
- श्रम विभाग
- मापतौल विभाग
- विद्युत विभाग (शहरी और ग्रामीण)
- दूरसंचार विभाग
उद्धरण: | National Lok Adalat 2024
“लोक अदालत के माध्यम से हम न्याय को आम जनता तक पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। लोगों को सिर्फ इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनका मामला समझौता योग्य है।” – श्री विनोद कुमार तिवारी
बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी: | National Lok Adalat 2024
विभाग | अधिकारी | संपर्क विवरण |
---|---|---|
वन विभाग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
श्रम विभाग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
मापतौल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
विद्युत विभाग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
दूरसंचार | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
निष्कर्ष: | National Lok Adalat 2024
यह बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों को दिए गए निर्देश और प्रचार-प्रसार के दिशा-निर्देशों से यह उम्मीद है कि अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सकेगा और आम जनता को न्याय सुलभ होगा।
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