Kangana Ranaut’s Emergency | कंगना की फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर सिख संगठनों का बड़ा विरोध!

Kangana Ranaut's Emergency | कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सिख संगठनों के विरोध के बीच सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट पर विवाद जारी।


Kangana Ranaut's Emergency

Kangana Ranaut’s Emergency | कंगना की ‘इमरजेंसी’ पर सेंसर बोर्ड की कार्रवाई रुकी!

कंगना रनौत की विवादित फिल्म ‘इमरजेंसी’, जिसे सिख संगठनों द्वारा रिलीज के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है, को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म के निर्माताओं को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा।

कंगना का कोर्ट में दावा | Kangana Ranaut’s Emergency

हालांकि, इस सेटबैक के बावजूद, अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कोर्ट में जीत का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “उच्च न्यायालय ने सेंसोर बोर्ड को अवैध रूप से #इमरजेंसी सर्टिफिकेट रोकने के लिए लताड़ा है।”

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फिल्म का उत्पादन और रिलीज की योजना | Kangana Ranaut’s Emergency

  • फिल्म के निर्माता: कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स और ज़ी स्टूडियोज।
  • रिलीज की तारीख: पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी।

फिल्म की रिलीज के लिए ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आवेदन किया था, जिसमें सेंसोर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली इस अस्वीकृति के बाद, यह फिल्म जल्द ही रिलीज होती हुई नजर नहीं आ रही है।

विवाद की जड़ें | Kangana Ranaut’s Emergency

फिल्म 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई आपातकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसे सिख संगठनों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म सिखों की गलत छवि पेश करती है और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

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सरकारी सूत्रों के अनुसार: | Kangana Ranaut’s Emergency

  • “धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फिल्म में संवेदनशील सामग्री है,” एक सरकारी स्रोत ने कहा।
  • केंद्र ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका | Kangana Ranaut’s Emergency

दो सिख संगठनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सेंसोर बोर्ड से जानकारी प्राप्त की कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। याचिका को निस्तारित कर दिया गया।

कानूनी तर्क: | Kangana Ranaut’s Emergency

  • ज़ी के वकील: सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड ने कहा कि सेंसोर बोर्ड ने 8 अगस्त को मणिकर्णिका फिल्म्स को सूचित किया था कि फिल्म कुछ संशोधनों के साथ सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त है।
  • 14 अगस्त को, फिल्म के निर्माताओं ने संशोधन के साथ फिल्म को सेंसोर बोर्ड को प्रस्तुत किया।

सेंसोर बोर्ड का पक्ष | Kangana Ranaut’s Emergency

सेंसोर बोर्ड के वकील: एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्टिफिकेट तब तक जारी नहीं होता जब तक सेंसोर बोर्ड के चेयरपर्सन द्वारा साइन नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट सेंसोर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।

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अदालत का निर्णय: | Kangana Ranaut’s Emergency

  • अदालत ने कहा कि सेंसोर बोर्ड ने फिल्म के संशोधन के साथ सीडी को सील कर दिया था और इसके बाद मेल भेजा था कि फिल्म की सीडी सफलतापूर्वक सील हो गई है।
  • अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भविष्य की संभावनाएँ | Kangana Ranaut’s Emergency

अदालत ने कहा कि सेंसोर बोर्ड को धार्मिक संगठनों की आपत्तियों पर विचार करना होगा और इसे 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेना होगा।

अदालत का विचार: | Kangana Ranaut’s Emergency

  • “फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं। इसमें करोड़ों रुपये का निवेश है।”
  • “सेंसोर बोर्ड को बंधक नहीं बनाया जा सकता।”

इस प्रकार, कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और फिल्म की रिलीज अब भी अनिश्चित बनी हुई है।

फिल्म से जुड़े नवीनतम अपडेट्स और कानूनी फैसलों पर नज़र बनाए रखें।

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