जिला के 22 केन्द्रों पर होगी बी.पी.एस.सी शिक्षक भर्ती (TRE-3.0) परीक्षा – 2024
दरभंगा, बिहार : 16 जुलाई 2024 : जिला दण्डाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती (TRE – 3) परीक्षा 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई एवं 22 जुलाई 2024 को एकल पाली में यथा – पूर्वाह्न 12:00 बजे मध्याह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित 22 परीक्षा केन्द्र यथा – प्लस 2 एम.एल एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, सी.एम. साइन्स कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, बी.के.डी. बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, के.एस. कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कबीरचक, दरभंगा, प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, पूर्वाचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा एवं प्लस 2 मारवाड़ी उच्च विद्यालाय, दरभंगा में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त, संचालन कराने हेतु उपर्युक्त परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री विकास कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 (2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई एवं 22 जुलाई 2024 को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 07:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
Sitesh Choudhary
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