IAS Sanjiv Hans | पटना कोर्ट ने रद्द की संजीव हंस की रेप एफआईआर, हैरान कर देने वाला निर्णय!

IAS Sanjiv Hans | पटना हाई कोर्ट ने IAS संजीव हंस के खिलाफ रेप केस की एफआईआर रद्द की। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा, "गलत तरीके से केस दर्ज हुआ था।


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IAS Sanjiv Hans | संजीव हंस की मुश्किलें खत्म! हाई कोर्ट ने केस को रद्द किया

IAS Sanjiv Hans को बड़ी राहत, Patna High Court ने रद्द की रेप की FIR

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना, बिहार: चर्चित IAS अफसर Sanjiv Hans को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने संजीव हंस के खिलाफ दर्ज रेप के मामले की FIR को रद्द कर दिया है। इस निर्णय ने उन लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है जो इस मामले की बारीकियों पर नजर रखे हुए थे।

फैसले की पृष्ठभूमि | IAS Sanjiv Hans

  • संजीव हंस की याचिका: संजीव हंस ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोप को निरस्त करने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रीट याचिका दायर की थी।
  • आरोप: पटना के रूपसपुर थाने में पीड़िता ने संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था।
  • पहली राहत: संजीव हंस को हाई कोर्ट से तत्काल राहत मिली थी, लेकिन पूरी सुनवाई बाद में की गई।
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जस्टिस संदीप कुमार का फैसला | IAS Sanjiv Hans

जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा:

“गलत तरीके से केस दर्ज हुआ था, इस मामले में कोई केस नहीं बनता।”

मामले की जांच | IAS Sanjiv Hans

  • आरोप की पुष्टि: पटना के एसपी राजीव मिश्रा ने 2023 में आरोपों की पुष्टि की थी।
  • मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने विजिलेंस को सूचित किया।
  • ED की रेड: संजीव हंस और गुलाब यादव के कई ठिकानों पर ईडी की रेड की गई, हालांकि एजेंसी की कार्रवाई अब भी जारी है।

मामले का प्रभाव | IAS Sanjiv Hans

इस फैसले ने संजीव हंस को बड़ी राहत दी है, लेकिन इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। ईडी और विजिलेंस की जांच के परिणाम इस मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।

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निष्कर्ष | IAS Sanjiv Hans

IAS अफसर Sanjiv Hans को पटना हाई कोर्ट से मिली राहत ने इस मामले को एक नया मोड़ दिया है। हालांकि FIR की रद्दीकरण से संजीव हंस को तत्काल राहत मिली है, लेकिन संबंधित जांच एजेंसियों की कार्रवाई और मामले के अन्य पहलू अभी भी खुल सकते हैं।

Sitesh Choudhary

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