बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगाक द्वारा वाद संख्या 201/2024 के कयल गेल समाधान।
दरभंगा, 03 जुलाई 2024 :- बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगाक अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद द्वारा बताओल गेल जे प्रस्तुत आवेदन एमभी एक्ट-1988 संशोधित धारा 164क अधीन 01 मार्च 2024क आवेदक नाथो महतो अपन पुत्रक मृत्युक क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षी बीमा कंपनी Iffco Tokio General Insurance Co .Ltdक विरुद्ध नो फॉल्ट लायबिलिटीक सिद्धांतपर क्षतिपूर्ति पयबाक दावा कयलनि आ मामलाक सेटलमेंटक लेल एकगोट आवेदन एमभी एक्ट 1988 संशोधित धारा 149क अधीन दाखिल कयलनि।
ओ कहलाह जे विपक्षी एहि वादमे उपस्थित अछि परंतु वादीक प्रस्तावके निर्धारित अवधिक भीतर स्वीकार नहि कयलनि। वादक अवलोकन कयलनि, वादक संक्षिप्त तथ्य अछि जे 22 नवंबर 2023क लगभग 10:00 बजे पूर्वाह्न मृतक प्रदीप कुमार मोटरसाइकिलसऽ मुजफ्फरपुरसऽ घर अयबाक क्रममे लाट वासेपुर स्थित डोभी पुल एनएच-28पर एकगोट स्कॉर्पियोक चालकक लापरवाहीसऽ प्रदीप कुमारक मोटरसाइकिलमे जोरदार धक्का लागल, जाहिसऽ प्रदीप कुमार गंभीर रूपसऽ जख्मी भऽ गेल आ घटनास्थलेपर ओकर मृत्यु सेहो भऽ गेलैक।
एहि घटनाके लऽकऽ वादी नाथो महतो अपन पुत्रक मृत्युसऽ होबय वला क्षतिपूर्तिक लेल वाद दाखिल कयने अछि।
आवेदकक आवेदन एमभी एक्ट 1988 संशोधित धारा 164क अंतर्गत स्वीकार कयल जाईछ, दुर्घटनाक समय वाहन विपक्षी कंपनी Iffco Tokio General Insurance Co .Ltdक द्वारा बीमित छल।
एहिलेल विपक्षी बीमा कंपनी 05 लाख रुपये क्षतिपूर्तिक भुगतान आवेदक नाथो महतो या मृतकक माता निर्मला देवीक पक्षमे चेकक माध्यमसऽ एक महीनाक भीतर करबाक निर्देश देलैन।
ओ कहलाह जे उक्त बीमा कंपनी द्वारा उक्त राशिके आवेदकक पक्षमे एक माहक भीतर भुगतान नहि करबापर आवेदक उक्त राशिके प्राप्त कय लेल विधिक प्रक्रियाक अनुसार स्वतंत्र अछि।
Sitesh Choudhary
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वाह ! अ बाकी सब वार्ड के का