Reservation | बिहार में नौकरी के लिए 50% आरक्षण: नीतीश ने क्या कहा?
“पटना हाईकोर्ट को नीतीश कुमार ने दिया जवाब, कहा- बढ़े हुए आरक्षण से नहीं मिलेगी नौकरी”
पटना, 3 अगस्त 2024: बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय विवादों में घिर गया है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बढ़े हुए आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल 50% आरक्षण ही लागू रहेगा।
पटना हाईकोर्ट का निर्णय | Reservation
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था और राज्य सरकार को ऐसा कदम उठाने का अधिकार नहीं है।
मुख्य बिंदु:
- आरक्षण में बढ़ोतरी रद्द: पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द किया।
- फैसला: राज्य सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया।
- संवैधानिक मुद्दे: आरक्षण बढ़ाना केंद्र सरकार का काम है, न कि राज्य सरकार का।
नीतीश कुमार का जवाब | Reservation
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान में दी जा रही नौकरियों के लिए 50% आरक्षण ही लागू रहेगा। नई गणना के आधार पर बढ़ाए गए आरक्षण का उपयोग फिलहाल नहीं किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- नौकरी में 50% आरक्षण जारी रहेगा: नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा नौकरियों के लिए 50% आरक्षण का ही उपयोग होगा।
- सुप्रीम कोर्ट में मामला: मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई का इंतजार है।
जाति आधारित गणना और आरक्षण का मुद्दा | Reservation
बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस कदम को महागठबंधन सरकार के तहत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया था।
मुख्य बिंदु:
- जाति आधारित गणना: नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई।
- आरक्षण में वृद्धि: पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 65% करने का प्रस्ताव।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Reservation
नीतीश कुमार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की नवी अनुसूची में इस बदलाव को शामिल करने की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट की स्थिति: मामला संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।
- फैसला लंबित: सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है।
भविष्य की राह | Reservation
नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक बिहार में नौकरी देने के लिए 50% आरक्षण ही लागू रहेगा। बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना अब तक स्पष्ट नहीं है।
मुख्य बिंदु:
- भविष्य की योजना: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे की योजना बनाई जाएगी।
- आरक्षण का लाभ: मौजूदा समय में 50% आरक्षण का ही उपयोग होगा।
अंतिम विचार | Reservation
नीतीश कुमार की ओर से पटना हाईकोर्ट को दिए गए जवाब ने इस विवादास्पद मुद्दे पर एक स्पष्ट रुख अपनाया है। बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए संविधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा, और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस बीच, बिहार में नौकरियों के लिए 50% आरक्षण ही लागू रहेगा।
Sitesh Choudhary
Follow Us On Facebook || Subscribe Us On Youtube || Find Us On Instagram ||
Check Us On Pinterest || Follow Us On X (Tweeter)
0 Comments