Manish Sisodia Bail Plea | सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर लगाई रोक!
“मनिष सिसोदिया को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता की जमानत याचिका स्थगित की, ED को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय”
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनिष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है, जिसने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सिसोदिया का यह मामला एक मनी लॉन्डरिंग केस से जुड़ा है जो कि अब रद्द की गई शराब नीति ‘स्कैम’ से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
जमानत याचिका पर स्थगन | Manish Sisodia Bail Plea
- सिसोदिया की स्थिति: सिसोदिया ने जमानत की मांग की है यह कहते हुए कि वह पिछले 16 महीनों से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अक्टूबर पिछले साल से आगे नहीं बढ़ा है।
- सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी और सीबीआई तथा ED से जवाब मांगा।
मनी लॉन्डरिंग केस की पृष्ठभूमि | Manish Sisodia Bail Plea
- अरेस्ट: 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जो कि अब रद्द की गई दिल्ली की शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित था।
- ED की कार्रवाई: लगभग दो सप्ताह बाद, ED ने सीबीआई FIR के आधार पर सिसोदिया को मनी लॉन्डरिंग केस में गिरफ्तार किया।
न्यायिक प्रक्रिया | Manish Sisodia Bail Plea
- दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि शराब व्यापारियों को ₹338 करोड़ का ‘windfall gains’ के आरोपों को ‘tentatively supported’ किया गया है।
आगामी सुनवाई | Manish Sisodia Bail Plea
- आवेदन: सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्डरिंग मामलों में जमानत याचिकाओं की बहाली के लिए आवेदन भी दायर किया।
- प्रोसेक्यूशन की स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्रीय एजेंसियां इन मामलों में अंतिम अभियोजन शिकायत और चार्ज शीट दाखिल नहीं करतीं, तब तक सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाएगा।
टिप्पणियाँ | Manish Sisodia Bail Plea
- सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण: “सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को तब तक खारिज किया जाएगा जब तक कि मामले में अंतिम चार्ज शीट और अभियोजन शिकायत दाखिल नहीं हो जाती।”
- एजेंसियों की स्थिति: कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है या मुकदमा लंबा खिंचता है, तो सिसोदिया अपनी याचिकाओं को फिर से दायर कर सकते हैं।
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- अर्विंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं: CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ शराब नीति ‘स्कैम’ में चार्जशीट दायर की।
तालिका:
तिथि | घटना |
---|---|
26 फरवरी 2023 | CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया |
10 मार्च 2023 | ED ने सिसोदिया को मनी लॉन्डरिंग केस में गिरफ्तार किया |
4 जून 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज किया |
16 जुलाई 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी और ED को जवाब देने का आदेश दिया |
सारांश:
सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता मनिष सिसोदिया की जमानत याचिका को स्थगित कर दिया है और ED को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह मामला दिल्ली के शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्डरिंग केस से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह भविष्य में याचिकाओं को पुनः दायर कर सकते हैं यदि मुकदमा लंबा खिंचता है या परिस्थितियाँ बदलती हैं।
Sitesh Choudhary
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देश को बर्बाद करने वालों की जमानत कैसी।
इन्हें तो करी से करी सजा मिलनी चाहिए।