जिलाधिकारीक निर्देशक आलोकमे धावा दलक द्वारा अनेक दुकान आ प्रतिष्ठानमे चलाओल गेल सघन जांच अभियान।
मधुबनी: 27 June 2024: जिलाधिकारीक निर्देशानुसार धावा दलक द्वारा विभिन्न दुकान आ प्रतिष्ठानमे सघन जांच अभियान चलाओल गेल।
2024 धरि बाल श्रमक विरूद्ध लगातार आम जनमानसक बीच जन जागरूकता आ समाजक प्रत्येक वर्गके बाल श्रमक विरुद्ध सजगता एवं धावा दलक द्वारा बाल श्रमिकक विमुक्ति हेतु विभिन्न दुकान आ प्रतिष्ठानमे सघन निरीक्षण एवं व्यापक प्रचार प्रसार करबाक निर्देश देल गेल अछि।
एहि क्रममे आजु दिनांक-27.06.2024क श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंधराठाढीक नेतृत्वमे राजनगर प्रखंडमे बाल श्रमिकक विमुक्ति हेतु जिलाधिकारी, मधुबनीक निर्देशानुसार धावा दलक द्वारा विभिन्न दुकान आ प्रतिष्ठानमे सघन जांच अभियान चलाओल गेल तथा निरीक्षणक क्रममे रांटी चौक स्थित छोला-भटूराक दुकानसऽ एक बाल श्रमिक एवं शत्रुध्न ऑटो रिपेयर नरकटिया चौक, राजनगरसऽ एक अर्थात कुल-02 बाल श्रमिकके विमुक्त कराओल गेल।
विमुक्त बाल श्रमिकके बाल कल्याण समिति, मधुबनीक समक्ष उपस्थापितकऽ निर्देशानुसार ओकरा दुनूके बाल गृहमे राखल गेल अछि।
बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986क तहत नियोजकक विरुद्ध संबंधित थानामे प्राथमिकी दर्जकऽ कार्रवाई कयल जा रहल अछि।
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन कहलाह जे बाल श्रमिकसऽ कोनो भी दुकान या प्रतिष्ठानमे कार्य करेनाई बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986क अंतर्गत गैरकानूनी छैक आ बाल श्रमिकसऽ कार्य कराबयवला व्यक्तिके ₹20000 से ₹50000 तकके जुर्माना आ 2 वर्ष धरि कारावासक प्रावधान छैक।
Sitesh Choudhary
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