Pradhan Mantri Awas Yojana | जिलाधिकारी ने प्रदान की चाबी, लाभुकों में खुशी की लहर!
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25: मधुबनी में लाभुकों को मिली राहत
मधुबनी, 17 सितंबर 2024 – आज समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही, पहले से पूर्ण गृह निर्माण कर चुके लाभुकों को गृह प्रवेश हेतु प्रतीकात्मक चाभी भी प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रमुख लक्ष्य | Pradhan Mantri Awas Yojana
- 14510 लक्ष्य प्राप्त: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मधुबनी जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 14510 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- 6644 स्वीकृत: इस लक्ष्य में से 6644 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई।
- 4608 को मिली पहली किस्त: 4608 लाभुकों को पहली किस्त की राशि जारी की गई।
आज का कार्यक्रम | Pradhan Mantri Awas Yojana
कार्यक्रम की मुख्य बातें
- गृह प्रवेश स्वीकृति पत्र वितरण: पंचायत, प्रखंड, और जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में 4456 लाभुकों को गृह प्रवेश की स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
- चाबी वितरण: 1344 लोगों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई।
- स्वीकृति पत्र वितरण: 6608 लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।
जिलाधिकारी का संदेश | Pradhan Mantri Awas Yojana
जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा:
- “बैंक द्वारा तीन किस्तों में एक लाख बीस हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।”
- “पहली किस्त आवास स्वीकृति के बाद, दूसरी किस्त प्लिंथ निर्माण के बाद, और अंतिम किस्त छत ढलाई के बाद दी जाएगी। प्रत्येक किस्त 40 हजार रुपए की होगी।”
योजना के प्रमुख बिंदु | Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:
- आरंभ: इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2016-17 से की गई थी।
- लाभुक चयन: सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 और वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाता है।
- मजदूरी: आवास निर्माण के दौरान मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है।
- शौचालय निर्माण: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- आवास क्षेत्रफल: निर्माण के लिए 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आवास आवश्यक होता है।
- भूमि उपलब्धता: वास योग्य भूमि की अनुपस्थिति में 05 डिo भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
- भूमि क्रय सहायता: मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 01 लाख रुपए की सहायता राशि और भूमि क्रय में छूट प्रदान की जाती है।
कार्यक्रम की समाप्ति | Pradhan Mantri Awas Yojana
उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। इस मौके पर जिलाधिकारी वर्मा ने सभी लाभुकों को शुभकामनाएं दीं और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए कदमों को सराहा।
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