bus subsidy | बिहार सरकार का धमाका: 5 लाख का अनुदान, जानें कैसे पाएं!
राज्य सरकार की नई पहल: सुगम बस परिचालन हेतु अनुदान
बिहार राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत, राज्य सरकार ने बसों की खरीद के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य परिवहन की सुविधा को आसान बनाना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है।
योजना की प्रमुख बातें: | bus subsidy
- अनुदान की राशि: हर लाभुक को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदन की तारीख: 01 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अगस्त है।
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदन परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है।
- लाभुकों का चयन: सात लाभुकों का चयन किया जाएगा।
अनुदान की प्रक्रिया: | bus subsidy
- प्रारंभिक चरण: सभी प्रखंडों में सात लाभुकों का चयन किया जाएगा।
- कोटा का वितरण:
- अनुसूचित जाति से दो लाभुक
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग से दो लाभुक
- पिछड़ा वर्ग से एक लाभुक
- अल्पसंख्यक समुदाय से एक लाभुक
- सामान्य वर्ग से एक लाभुक
“मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में यातायात को सुगम बनाना और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करना है,” जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा।
आवेदन की पात्रता: | bus subsidy
- आवेदक की उम्र: 18 वर्ष या उससे अधिक
- ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- प्रखंड का निवासी होना: आवेदक को उस प्रखंड का निवासी होना जरूरी है जहां से वह लाभ लेना चाहता है।
आवेदन कैसे करें: | bus subsidy
- ऑनलाइन आवेदन: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवेदन पत्र की जमा: आवेदन पत्र को 25 अगस्त तक पूरा कर जमा करें।
“यह योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। हम सभी लाभुकों को इस योजना से लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर हैं,” जिला जन-सम्पर्क कार्यालय ने बताया।
Sitesh Choudhary
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